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विकलांग काेटे से भी आरक्षण का प्रावधान करे पीजीआई :हाईकोर्ट
चंडीगढ़पीजीआईको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए विकलांग कोटे का आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस के कण्णन ने कहा कि पीजीआई इसके लिए कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटी से विचार-विमर्श कर सकता है। पीजीआई अनुसूचित जाति जनजाति को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आरक्षण देता है। विकलांग कोटे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। भविष्य में पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन मांगे तो विकलांगों को आरक्षण देने पर विचार करे।
पीजीआई के सिस्टर ग्रेड टू में कार्यरत सत्यवीर सिंह ने याचिका दायर कर दो साल के एमएससी नर्सिंग कोर्स में इन सर्विस उम्मीदवार होने के चलते विकलांग कोटे से दाखिले का लाभ मांगा था, लेकिन पीजीआई ने लाभ देने से मना कर दिया। याचिका में कहा गया कि उम्मीदवारों के लिए 6 स्थान आरक्षित रखे गए थे। इनमें 3 सामान्य, एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति दो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रखे गए थे। विकलांगों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। याचिका पर सुनवाई के चलते पीजीआई ने जवाब दायर कर कहा गया कि इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए दाखिले की कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन आउट साइडर कैटेगरी में सीट खाली है। ऐसे में इस सीट पर याची चाहे तो उसे दाखिला दिया जा सकता है। याची ने बाहरी उम्मीदवार माने जाने से इंकार करते हुए इस सीट का लाभ लेने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस पर याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने साथ ही पीजीआई को निर्देश दिए कि वह याची को 10,000 रुपए कॉस्ट दे।