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क्लासमेट पर तेजाब डालने की धमकी पर 3 साल कैद
स्कूलमेंक्लासमेट के साथ छेड़छाड़ और तेजाब फेंककर मारने की धमकी के दोषी चंदन को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंशु शुक्ला की अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा 2100 रुपए जुर्माना भी किया है। चंदन को पिछले हफ्ते दोषी दिया गया था। चंदन के खिलाफ सेक्टर-27 की एक लड़की की शिकायत पर 18 मार्च 2013 को पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने कहा था कि वह और चंदन और वह एक साथ सेक्टर 28 के स्कूल में पढ़ते हैं। चंदन उसके साथ दो साल से छेड़छाड़ कर रहा है। वह उसे नजरअंदाज कर रही थी। मिस्ड कॉल और एसएमएस करता है। 15 मार्च 2013 को वह शाम को मार्केट गई थी। चंदन ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। कई बार उसने उसे कई बार उसके साथ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल भी किया। पीड़िता के मुताबिक लंबे समय तक वह उसे परेशान करता रहा। एक बार तो उसने शारीरिक संबंध और शादी करने की बात कही।
उसने मना कर दिया तो उसने उसे धमकी दी कि वह उस पर तेजाब डाल देगा। उसने यह भी कहा था कि 20 मार्च 2013 को वह उसे फोन करेगा और नहीं मिली तो इसका अंजाम बुरा होगा। उसने इसके बाद जानकारी परिवार को दी। परिवार ने पहले तो लड़की को हौसला दिया। इसके बाद शिकायत पुलिस को दी पुलिस ने दबिश देकर चंदन को गिरफ्तार किया था।