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हीरो होंडा की पुरानी बाइक बेचने वाले डीलर पर हर्जाना

7 वर्ष पहले
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हीराहोंडा मोटरसाइकिल का पिछले साल का मॉडल बेचने के मामले स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का फैसला बरकरार रखते हुए हीरो होंडा के डीलर कृष्णा ऑटो सेल्स को 20 हजार रुपए मुआवजा और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं। सेक्टर 46 के अशोक कुमार ने 21 फरवरी 2014 को हीरो की ड्रीम युगा मोटरसाइकिल 47716 रुपए में खरीदी मगर खरीद के समय उसे सेल लेटर नहीं दिया गया। 10 दिन बाद जब उसे सेल लेटर मिला तो उसने पाया कि मोटर साइकिल मॉडल 2013 का दिखाया गया था। जबकि डीलर ने बेचते वक्त ऐसा कुछ नहीं बताया था। जब यह तथ्य लेकर वह डीलर के पास गया तो उन्होंने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जिस पर अशोक कुमार ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम के समक्ष अशोक कुमार ने कहा कि उसे सेल लेटर 5 मार्च को मिला था। उसी समय से उसने बाइक चलाना छोड़ दिया था।

कृष्णा ऑटो सेल ने अपने जवाब में कहा कि खरीद के वक्त इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई थी, जिसमें वर्ष 2013 दिखाया गया था। इसलिए उपभोक्ता इस बात से अनजान नहीं कहा जा सकता उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी मर्जी से यही बाइक खरीदी थी। फोरम ने पाया कि बाइक का पुराना होना उपभोक्ता को केवल सेल लेटर से पता लग सकता था।