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अब सोसायटीज की वर्किंग में रजिस्ट्रार आॅफिस का दखल नहीं
चंडीगढ़ | इंस्पेक्टरीराज के पंजे से हाउसिंग सोसायटीज आजाद हो गई हैं। शहर की सभी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज की मैनेजमेंट की टर्म पांच साल हो गई है। अब हाउसिंग सोसायटीज की मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन 5 साल बाद हुआ करेंगे। डीसी एवं रजिस्ट्रार मोहम्मद शाईन ने शहर में 13 जनवरी 2013 से केंद्र सरकार द्वारा कॉपरेटिव एक्ट में किए गए संशोधन को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिन हाउसिंग सोसायटीज की मैनेजमेंट कमेटियों के चुनाव 13 जनवरी 2013 के बाद हुए हैं, उनकी टर्म पांच साल होगी। पहले प्रशासन ने केंद्र की तरफ से हाउसिंग सोसायटी एक्ट में संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया है। प्रशासन के निर्णय से शहर की 125 हाउसिंग सोसायटीज को उम्मीद है कि वह इंस्पेक्टरी राज से आजाद हो जाएंगी। हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक्ट में संशोधन को लागू करने को कहा था। संशोधन के लागू होने के बाद सोसायटीज की वर्किंग में रजिस्ट्रार आफिस की दखलअंदाजी बंद हो जाएगी।