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डिलिमिटेशन कमेटी के गठन की चुनौती हाईकोर्ट से खारिज

7 वर्ष पहले
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पंजाबमेंडिलिमिटेशन बोर्ड के सदस्यों को नोमिनेट करने संबंधी 14 अगस्त की अधिसूचना को खारिज करने की मांग संबंधी जनहित याचिका बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष मोहंता जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने याचिका को जनहित में सुनने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

खंडपीठ ने कहा कि संविधान की धाराओं को खारिज करने की मांग जनहित याचिका के जरिए नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी वर्कर राजेश्वर सिंह ने याचिका में कहा था कि डिलिमिटेशन बोर्ड के सदस्यों को नोमिनेट करने के लिए पंजाब में सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियमों में कांट छांट की। अपने वर्कर स्थानीय नेताओं को बोर्ड में लाने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किए। कहा कि डिलिमिटेशन बोर्ड के सदस्यों को नोमिनेट करने में सभी स्थानीय निकायों में सत्ताधारी सरकार के वर्कर नेताओं को शामिल किया गया है। जबकि मुख्य विपक्ष दल इंडियन कांग्रेस पार्टी के किसी वर्कर अथवा स्थानीय नेता को बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया।