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हाईकोर्ट ने फ्लैट का कब्जा देने पर लगाई रोक
सेक्टर-49मेंहाउसिंग सोसाइटी का कैटेगिरी का फ्लैट 67 लाख में बिक गया था। डीसी द्वारा लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर ने यह फ्लैट सबस्टीट्यूट पाॅलिसी के तहत बेच दिया है। ओपन मार्केट में इस फ्लैट की कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। दशहरे के दिन इस फ्लैट को लेकर डिस्प्यूट बढ़ा तो डीसी मोहम्मद शाईन ने इस फ्लैट को सील करवा दिया था।
हाईकोर्ट में जस्टिस परमजीत सिंह धालीवाल ने सोसाइटी मेंबर्स की अपील पर फ्लैट का कब्जा देने पर रोक लगा दी है। सोसाइटी मेंबर्स ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि सोसाइटी का इलेक्शन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार ने पिछले तीन सालों से सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर ने केवल मार्केट रेट से कम पर बेचा, बल्कि इसके लिए सोसाइटी की कंसेंट भी नहीं ली गई। हाईकोर्ट में इस मामले पर अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसके साथ साथ कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर को कोई भी अन्य फ्लैट ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी है।
एडमिनिस्ट्रेटर ने सबस्टीट्यूट पाॅलिसी का दिया हवाला
सेक्टर49 की पंजाब एंड सिंध बैंक आफिसर्स सोसाइटी में डीसी ने मैनेजमेंट कमेटी को भंग किया हुआ है। कमेटी की जगह यहां कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया हुआ है। सोसाइटी के फ्लैट नंबर 673 को एडमिनिस्ट्रेटर ने सबस्टीट्यूट पाॅलिसी के तहत बेच दिया था। यह फ्लैट खाली था। सोसाइटी ने यह फ्लैट 1994 में तैयार किए थे। सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर अमरजीत सिंह का कहना था कि फ्लैट की कीमत इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट, जमीन की कीमत और इंटरेस्ट के अनुसार तय की गई। दो बार इस फ्लैट के लिए नोटिस दिया। उनके पास दूसरी बार में केवल एक ही आवेदक अनिल कुमार आया था। उसे यह फ्लैट 67 लाख रुपए में अलाॅट कर दिया गया। फ्लैट की कीमत भी डिपार्टमेंट के प्रोसिजर के अनुसार तय की गई।