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पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी को राहत मिली

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | हरियाणाके पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी पर रुपए लेकर नौकरी लगाने के आरोपों से राहत मिल गई है। इस संबंध में दाखिल याचिका वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जगाधरी निवासी आनंद कुमार ने फौजी पर पांच लाख रुपए लेकर नौकरी दिलाने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि वह एक गरीब परिवार से है और हरियाणा में 2009 में निकाली गई जेबीटी की नियुक्ति के लिए उसने आवेदन किया था। सरकार द्वारा निकाली गई नियुक्ति के बाद नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए वसूलने के लिए दलाल सक्रिय थे। ऐसे ही एक दलाल उनसे मिला और उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि वे पांच लाख रुपए दे तो उनकी नौकरी लगवा देंगे।