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हाईकोर्ट ने हुक्का बार में निकोटिन परोसने पर बैन लगाने के दिए आदेश

6 वर्ष पहले
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पंजाब-हरियाणाहाईकोर्टने चंडीगढ़ प्रशासन को 15 दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर हुक्का बार में परोसे जाने वाली निकोटिन पर बैन लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं।

जस्टिस एसके मित्तल एवं जस्टिस दीपक सिब्बल की बैंच ने यह आदेश बर्निंग ब्रेन सोसायटी द्वारा इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। हाईकोर्ट में प्रशासन ने कहा कि हम इस मामले में स्वयं नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। इसके लिए होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस पर बैंच ने प्रशासन से कहा कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से स्वीकृति ले।

अगर कोई दिक्कत आती है तो 2 मार्च को मामले की अगली सुनवाई पर बैंच को इस बारे में पूरी जानकारी दें। वहीं पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता दायर करने वाली संस्था की ओर से शहर में चल रहे दो हुक्का बारों में निकोटिन परोसे जाने की जानकारी देने के बाद वीरवार को प्रशासन ने बताया कि इन दोनों ही हुक्का बारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।