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तस्करी की आरोपी महिला दोषी करार

7 वर्ष पहले
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तस्करी की आरोपी महिला दोषी करार

चंडीगढ़| चंडीगढ़।भुक्की के साथ गिरफ्तार महिला को बुधवार को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने शहर के सेक्टर 38 की आशा को पांच किलो भुक्की रखने के मामले में दोषी करार दिया।पिछले वर्ष 14 मार्च के इस मामले में महिला को यूटी पुलिस ने सेक्टर 25-38 लाइट प्वाइंट पर नाके के दौरान भुक्की के साथ गिर तार किया था। महिला शमशान घाट की तरफ वाली सड़क से पैदल रही थी जिसके पास से बैक में भुक्की बरामद की गई थी।