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पेइंग गेस्ट की पुलिस में जानकारी जरूरी

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़|घर मेंपेइंग गेस्ट रखने की जानकारी पुलिस को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहम्मद शाइन ने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं, उनकी जानकारी देने के चलते अपराधी भी शैल्टर ले सकते हैं।

धारा-144 के तहत निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि पेइंग गेस्ट रखने से पहले पुलिस को जानकारी देना जरूरी है। पेइंग गेस्ट का परमानेंट एड्रेस, कहां पढ़ता है या जॉब करता है, पूरी डिटेल फोटो के साथ पुलिस को सब्मिट करनी होगी। अगर मकान मालिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फरवरी 2015 तक ये निर्देश लागू रहेंगे।