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कैब्स ही नहीं स्कूल बस, ऑटो ड्राइवर्स की भी वेरिफिकेशन जरूरी

7 वर्ष पहले
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कैबकेबाद अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर भी प्रशासन सख्ती करने जा रहा है। बुधवार को प्रशासन की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए हैं कि कैब के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे टैक्सी, स्कूल बसें, ऑटोरिक्शा या और कमर्शियल व्हीक्ल, जिनमें लोग ट्रेवल करते हैं उनके ड्राइवर और कंडक्टर की भी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगी। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बुधवार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ड्राइवर के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, नहीं तो एजेंसी या व्यक्ति पर कार्रवाई होगी।

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