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इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को जमीन की अलॉटमेंट रद्द

7 वर्ष पहले
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इंस्टीट्यूटआॅफलॉ को 2002 में सेक्टर-38 में दी गई 5.75 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। प्रशासन ने इंस्टीट्यूट को मात्र 2.55 करोड़ में 99 साल की लीज पर यह जमीन अलॉट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन की अलॉटमेंट को गलत ठहराते हुए कहा कि प्रशासन अलॉटमेंट के लिए स्पष्ट पॉलिसी बनाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी सके। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 2005 में अलॉटमेंट को गलत ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय और वी गोपाल गौड़ा ने फैसले में कहा कि प्रशासन ने बिना किसी पॉलिसी के इंस्टीट्यूट को जमीन दे दी।