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सरकारी प्राॅपर्टी नीलाम कर डीसी करे किसानों के नुकसान की भरपाई: कोर्ट

7 वर्ष पहले
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रोपड़. आईआईटी रोपड़ के निर्माण के लिए पंजाब सरकार द्वारा जिले के गांव संगतपुरा के एक किसान अजैब सिंह व अन्य की तयशुदा जमीन से ज्यादा जमीन एक्वायर किए जाने के मामले में रोपड़ की एक कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। माननीय अदालत ने नियमों को किनारे रख एक्वायर की गई जमीन के बदले में डीसी रोपड़ एसडीएम रोपड़ समेत पांच अन्य अधिकारियों की सरकारी गाड़ियों कैनाल रेस्ट हाउस व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जब्त करके किसान को राहत देने के आॅर्डर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की गई है।

बता दें कि अदालत के इन आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आैर मुआवजा या जमीन न मिलने के कारण किसानों ने दोबारा फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए गत 28 नवंबर को डीसी रोपड़, एसडीएम रोपड़ समेत पांच अधिकारियों की सरकारी गाड़ियां, कैनाल रेस्ट हाउस व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जैसी सरकारी प्राॅपर्टी अटैच कर दी।
कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष: डीसी रोपड़
- हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। अदालत का सम्मान करते हैं। जो भी फैसला कोर्ट लेगा उसकाे स्वीकार किया जाएगा। -तनु कश्यप, डीसी रोपड़