चंडीगढ़। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की समाधि पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं, हाईकोर्ट ने सोमवार को भी उनके दाह संस्कार के फैसले पर रोक जारी रखी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसजे वजीफदार एवं जस्टिस एजी मसीह की डिवीजन बेंच ने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार पर अब अंतिम बहस का आदेश दिया है।
उधर, तपेश्वरी भारती एवं अन्य साध्वियों की ओर से पार्टी बनने की अर्जी पर सरकार व दलीप झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। तब तक अंतिम संस्कार पर रोक जारी रहेगी।
बता दें कि जस्टिस एमएमएस बेदी की सिंगल बेंच ने एक दिसंबर को फैसला सुनाया था कि आदेश मिलने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी शव का दाह संस्कार करें। हाईकोर्ट ने यह जिम्मा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को सौंपा था। जबकि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई थी।
इस फैसले को पंजाब सरकार, आशुतोष महाराज का बेटा होने का दावा करने वाले दलीप झा एवं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अलग-अलग अपील दायर कर चुनौती दी थी। अपील पर सुनवाई तक रोक लगाने की मांग की थी। डिवीजन बेंच ने तीनों याचियों की एक ही मांग एक ही होने के चलते सोमवार तक सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी।