चंडीगढ़. नेशनल हाईवे पर संभावित हादसों को रोकने के लिए नेताओं के नए साल पर वेलकम और बधाई के होर्डिंग्स दिखाई नहीं देने चाहिए। शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह चेतावनी हरियाणा के सभी लोकल बॉडीज को दी। लगाए गए होर्डिंग्स हटाने की दलीलों को नामंजूर करते हुए जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि हटाना तो सही है लेकिन ये होर्डिंग्स लगाए क्यों गए थे। ऐसे में नए साल पर अब दोबारा ये होर्डिंग्स दिखाई नहीं देने चाहिए। उन्हांेने कहा कि चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में भी पाॅलिसी बननी चाहिए।
हाईकोर्ट ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र करनाल में इसी तरह लगे अवैध होर्डिग्स की इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी है।
होर्डिंग्स के खिलाफ नहीं
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे होर्डिंग्स लगाने के खिलाफ नहीं है बल्कि यह अपनी बात कहने का सशक्त माध्यम है लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों, नेशनल हाईवे पर संभावित हादसों को रोकने के लिए व वाहन चालकों का ध्यान बांटने वाले होर्डिंग्स से कोर्ट को परेशानी है।
पॉलिसी बनाई जाए
हाईकोर्ट ने कहा कि होर्डिंग्स लगाने के लिए पाॅलिसी बनाई जानी चाहिए। चंडीगढ़ में जिस तरह पाॅलिसी है, उसी तरह हरियाणा में भी पाॅलिसी होनी चाहिए। इसमें होर्डिंग्स का साइज, कलर व मेक को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पाॅलिसी न होने के चलते बेतरतीब ढंग से होर्डिंग्स लगते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं को भी न्योता देते हैं।
क्या है मामला
भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगे होर्डिंग्स हटाए जाने की मांग को लेकर एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि ये होर्डिंग्स सड़क हादसों का कारण बनते है। इसके बाद हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित में इस मामले की सुनवाई आरंभ की थी।
खुद देखे होर्डिंग्स
जस्टिस भल्ला ने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट के सेमिनार में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र गए थे और सारे रास्ते यह होर्डिंग्स वेलकम करते रहे। सरकार जब खुद इन होर्डिंग्स को लगाने से रोक रही है तो फिर खुद ही इन्हें प्रोत्साहित क्यों कर रही है।
कोर्ट कमिश्नर करेंगे जांच
हाईकोर्ट ने कहा कि लोकल कमिश्नर नियुक्त कर यह देखा जाएगा कि किन जगहों पर होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। इसके बाद होर्डिंग्स न हटाने वाले शहरों के संबंधित विभागों पर कोस्ट लगाई जाएगी और संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
चौटाला सरकार के समय एचसीएस भर्ती की जांच रिपोर्ट तलब
वर्ष 2002 में चौटाला सरकार के समय भर्ती 65 एचसीएस की भर्तियों में धांधली के मामले में शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती की जांच का सारा रिकाॅर्ड तलब किया है। जस्टिस राजीव भल्ला व जस्टिस बीएस वालिया की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह मामला 12 साल से विचाराधीन है। ऐसे में जांच में देरी को अब सहन नहीं किया जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर अब तक की गई सभी जांच रिकाॅर्ड कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने भर्ती का रिकाॅर्ड भी मांगा है।