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गवाह को धमकाना गंभीर अपराध, नहीं दे सकते जमानत: हाईकोर्ट

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़. ज्योति मर्डर केस के मुख्य आरोपी हिमाचल के दून हलके से विधायक राम कुमार चौधरी की जमानत याचिका बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस एमएमएस बेदी ने जमानत का लाभ देने की मांग को दरकिनार करते हुए कहा कि गवाह को धमकाने का मामला दर्ज होना गंभीर अपराध है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।

चौधरी की तरफ से याचिका में कहा गया था कि वह हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनके पिता भी कई बार विधायक रहे और भाई बद्दी नगर परिषद के चेयरमैन व सोलन जिला परिषद के चेयरमैन हैं। राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। पंचकूला पुलिस ने दबाव में मामले की जांच की और उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट में गवाहियां दर्ज की जा रही हैं। ट्रायल कोर्ट की लंबी प्रक्रिया के चलते उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट में बूटीराम के वकील शेखावत ने इसका विरोध किया।

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