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डाउनलोड करेंचंडीगढ़. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की विकलांगों को प्लाट अलॉट करने संबंधी पॉलिसी को हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। इस पर चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए एक माह में इस संबंध में दी गई रिप्रेजेंटेशन का निपटारा करने को कहा है। चंडीगढ़ निवासी वकील एनएस भिंडर की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि 11 जून 2009 को हुडा ने विकलांगों के लिए प्लॉट अलॉट करने की पॉलिसी जारी की थी। इसमें कम से कम 10 साल पहले की 70 फीसदी विकलांगता व हरियाणा का निवासी होना पात्रता की जरूरी शर्त थी।
याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना में 40 फीसदी विकलांगता को प्लॉट आरक्षण में दावेदार ठहराया गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार की पॉलिसी मनमानी है। याची ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने रिप्रेजेंटेंशन भी दी थी लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया।
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