चंडीगढ़. हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर को पेंशन लाभ जारी करने के बाद वीरवार को इस संबंध में दाखिल याचिका राठौर ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से वापस ले ली।
हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि पेंशन लाभ जारी कर दिए गए हैं जबकि मेडिकल बिलों के भुगतान का मामला विचाराधीन है। इस पर राठौर की तरफ से याचिका वापस लेने पर सहमति जताई गई।
गृह मंत्रालय ने लगाई थी रोक
रुचिका छेड़छाड़ मामले में सजा के खिलाफ राठौर की अपील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में जून 2010 में राठौर के पेंशन लाभ जारी करने पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय के इस फैसले के खिलाफ राठौर ने कैट में दस्तक दी। कैट ने राठौर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पेंशन लाभ जारी करने के निर्देश दिए।
कैट के फैसले के खिलाफ गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहते प्रोविजनल तौर पर लाभ जारी करने के निर्देश दिए थे। याचिका में कहा गया कि इन निर्देशों के बावजूद उन्हें पेंशन व मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया गया जोकि अदालत की अवमानना है। ऐसे में सभी लाभ जारी किए जाएं।