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श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में भनियारावाला को तीन साल की कैद

8 वर्ष पहले
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अंबाला. श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में सीजेएम एके जैन की अदालत ने सोमवार को बाबा प्यारा सिंह भनियारावाला समेत आठ लोगों को तीन-तीन साल कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अन्य दोषियों में सुरमख, भूपेंद्र, जसविंद्र, हरजीत, राजिदर, अशोक व सुरजीत शामिल हैं। धार्मिक मामले से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर कोर्ट में तनाव का माहौल रहा। बाबा समर्थकों और सिख संगठनों में टकराव से निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे।
सजा के बाद कोर्ट ने दोषियों को 40-40 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। बाबा को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से ले जाया गया। बाबा भनियारावाला ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बाबा और उनके समर्थकों ने सितंबर, 2001 को मोरिंडा के रतनगढ़ गांव में श्री गुरुग्रंथ साहिब के स्वरूप के साथ बेअदबी की थी।