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महाराज के संस्कार पर रोक को हाईकोर्ट पहुंचा संस्थान, सुनवाई 12 को

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार 15 दिन में करवाने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने हाईकोर्ट में दस्तक दी। संस्थान की अपील में कहा गया है कि सिंगल जज के फैसले पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय देकर तब तक फैसले को स्थगित रखने की भी मांग की गई है। नूरमहल स्थित संस्थान की अर्जी पर हाईकोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी।
बता दें कि एक दिसंबर को हाईकोर्ट ने महाराज के अनुयायियों की दलील खारिज करते हुए महाराज का अंतिम संस्कार 15 दिन में करवाने का आदेश दिया था। इसके लिए हाईकोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसीपल सेक्रेटरी (होम), हेल्थ व लोकल बॉडीज विभाग के सेक्रेटरी और डीजीपी की सुपरविजन में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। फैसले में कहा गया था कि जालंधर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, जालंधर के एसएसपी, नगर निगम के कमिश्नर और सीजेएम की कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी संस्कार के इंतजाम करे।