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पानीपात में महिला से मारपीट, पंचकूला में पहली जीरो एफआईआर दर्ज

7 वर्ष पहले
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पंचकूला. अगर आपके क्षेत्र की पुलिस किसी मामले में सुनवाई नहीं करती तो अब आप अपनी शिकायत पूरे हरियाणा के किसी भी जिले में दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ दिन पहले जीरो एफआईआर की पॉलिसी शुरू की है, जिसके तहत पीड़ित महिला की शिकायत पर लोकल पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो वह पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में आरोपी के खिलाफ जीरो एफआईआर के तहत केस दर्ज करवा सकती है। पंचकूला में पानीपत की महिला की शिकायत पर जीरो एफआईआर के तहत पहला केस सेक्टर-14 के थाने में दर्ज किया गया है।
पंचकूला सेक्टर-14 के थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि पंचकूला के डीसीपी ने उन्हें पानीपत का एक केस जीरो एफआईआर के तहत दर्ज करने का आदेश दिया था। पीड़ित महिला ने डीसीपी से मिलकर सारी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने केस दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। महिला से वीडियो फुटेज लेकर पानीपत की पुलिस को भेजा गया और उनसे कार्रवाई करने को कहा गया है। जीरो एफआईआर के तहत यह पंचकूला में दर्ज पहला केस है।