नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार के ऑफिस से सीबीआई रेड के दौरान जब्त किए गए डाक्युमेंट वापस लौटाने के फैसले को पलट दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच से जुड़े डाक्युमेंट सीबीआई अपने पास रख सकती है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई पर सख्त कमेंट करते हुए रेड के दौरान जब्त किए गए डाक्युमेंट्स को दिल्ली सरकार को वापस लौटाने को कहा था।
HC के फैसले के खिलाफ अपील करेगी दिल्ली सरकार
- दिल्ली सरकार ने डाक्युमेंट लौटाए जाने पर HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर ली है।
- सरकार का कहना है कि यह सिंगल जज की बेंच का फैसला है।
-सरकार CBI से डाक्युमेंट वापस लेने के लिए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
दिल्ली सरकार ने उठाए थे सीबीआई रेड पर सवाल
- सीबीआई रेड के बाद आप सरकार ने कोर्ट से रेड के दौरान जब्त किए गए डाक्युमेंट लौटाए जाने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी।
- दिल्ली सरकार ने प्रिसिंपल सेक्रेटरी के ऑफिस में हुई रेड के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर डीडीसीए से जुड़ी फाइल देखने का आरोप लगाया था।
केजरीवाल ने पीएम पर बोला था हमला
- पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था।
- उन्होंने ट्वीट कर कहा- "कोर्ट ने सीज किए गए डॉक्युमेंट लौटाने का ऑर्डर दिया है। अब पीएमओ को देश को बताना चाहिए कि सीबीआई ने ऐसा क्यों किया था। सीबीआई सीधे पीएम को रिपोर्ट करती है।"
यह था पटियाला हाउस कोर्ट का ऑर्डर
- CBI दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के ऑफिस से सीज किए गए सभी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट लौटाए।
- स्पेशल सीबीआई जज अजय कुमार जैन ने कहा कि 15 दिसंबर की रेड के दौरान सीज किए गए डॉक्युमेंट ऑर्डर के पैरा नंबर 8 के मुताबिक वापस लौटाए जाएं।
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