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डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख सारस्वत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
एजेंसी|नई दिल्ली | सुप्रीमकोर्ट ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत की सजा पर रोक लगा दी है। मामला अदालत की अवमानना से जुड़ा है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में ‘पद्मभूषण’ सारस्वत को तीन सप्ताह जेल और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। डीआरडीओ की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर जी. मालकोंडैया को भी इतनी ही ही सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ अपील में एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दोनों वैज्ञानिकों का पक्ष रखा। शेषपेज|8
इसकेबाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
साल 2009 में एस. जोसेफ राज ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वह डीआरडीओ से जुड़े सीवीआरडीई (कॉम्बेट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट) द्वारा संचालित स्कूल में क्लर्क था। शेषपेज|8
सीवीआरडीईने स्कूल बंद कर दिया। इससे उसे परेशान होना पड़ा। हाईकोर्ट ने 2009 में सारस्वत मालकोंडैया को निर्देश दिया कि जोसेफ की दो महीने में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्ति करें। दोनों ने 2012 में यह कहकर जोसेफ की नियुक्ति से इनकार कर दिया कि वह इस पद के योग्य नहीं है।