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रिलायंस पावर किसानों को लौटा सकेगी दादरी प्लांट की जमीन

7 वर्ष पहले
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अनिलअंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के दादरी में गैस आधारित बिजली परियोजना से हाथ खींच लिया है। उसे सुप्रीम कोर्ट से भी मंगलवार को इसकी हरी झंडी मिल गई। शीर्ष कोर्ट ने परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन संबंधित किसानों को लौटाने का रिलायंस पावर का आग्रह स्वीकार करते हुए यह अनुमति दी।

जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा और आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने कई याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। इसके मुताबिक सभी पक्ष संबंधित अधिकारियों के सामने अपने हर्जाने का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

क्याहै मामला

उत्तरप्रदेश सरकार ने दादरी बिजली परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहीत करने के लिए आपात प्रावधान किए थे। इसके तहत राज्य सरकार को अधिग्रहण के लिए संबंधित किसान की राय लेना जरूरी नहीं था। किसानों ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पांच दिसंबर 2009 को सरकार के इस प्रावधान को पलट दिया। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एक पखवाड़े पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच रिलायंस पावर ने इस परियोजना से हटने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी।