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- भारतीयों का स्विस बैंक में 4,479 करोड़ और देश में 14,958 करोड़ काला धन
भारतीयों का स्विस बैंक में 4,479 करोड़ और देश में 14,958 करोड़ काला धन
{फ्रांस सरकार से मिले थे एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच के 628 भारतीय खाताधारकों के नाम
एजेंसी| नई दिल्ली
कालेधनपर पहला बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्विस बैंक में 339 भारतीयों के खातों में 4,479 करोड़ रुपए का काला धन है। जबकि देशभर में 14,958 करोड़ रुपए की बेहिसाबी संपत्ति है। एसआईटी ने काला धन रोकने के लिए 13 कड़े प्रावधानों की सिफारिश भी की है। एसआईटी की सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट का एक हिस्सा सरकार ने शुक्रवार को जारी किया। इसके मुताबिक, फ्रांस सरकार ने एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच के 628 भारतीय खाताधारकों के नाम दिए थे। शेषपेज|4
इनमेंसे 79 के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
289 खातों में कुछ भी बैलेंस नहीं मिला है। 201 खाताधारक अप्रवासी हैं या उनका कोई अता-पता नहीं है।
खातों की अब तक की जांच में 2,926 करोड़ रुपए की अघोषित आय सामने आई है। इन पर तय नियमों के मुताबिक टैक्स और उस पर ब्याज चुकाने के आदेश जारी हुए हैं। जबकि देश में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय समेत अन्य एजेंसियां 14,957.95 करोड़ की बेहिसाबी संपत्ति की जांच कर रही है।
सबसे ज्यादा गड़बड़ियां माइनिंग में :
राजस्व खुफिया निदेशालय के मुताबिक लौह अयस्क निर्यात के 31 केस हैं। इनमें से 11 पार्टियों ने अंडरवैल्यूएशन स्वीकार किया है। 116.73 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। अन्य मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ओडिशा में 400 करोड़, कर्नाटक में 995.97 करोड़, झारखंड में 452.43 करोड़ और आंध्र प्रदेश में 1093.10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है या जब्त करने की कार्रवाई चल रही है।
एसआईटी की सिफारिशें :
- कैश रखने और साथ लाने-ले जाने की सीमा 10-15 लाख रुपए तय हो।
- कैश के लिए पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य किया जाए।
- एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान सिर्फ चैक से किया जाए।
- 50 लाख से ज्यादा की कर चोरी को अपराध माना जाए। ताकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके।
- एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट आंकड़ों में गड़बड़ी की जांच के लिए संस्था बनाई जाए। जो अन्य देशों से आंकड़ों का मिलान करे।
- शिपिंग बिल्स में एक्सपोर्ट होने वाले सामान और मशीनरी का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य होना चाहिए।
- यदि कानून का उल्लंघन कर किसी व्यक्ति या कंपनी