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मंदिर बनाने वाली सोसाइटी को नहीं मिली राहत
मंदिर बनाने वाली सोसाइटी को नहीं मिली राहत
नई दिल्ली | दिल्लीहाईकोर्ट ने उस हाउसिंग सोसाइटी को कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया जिसने एक याचिका दायर कर यहां प्राधिकरण की जमीन पर कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित एक मंदिर को गिराने से दिल्ली विकास प्राधिकरण को रोकने की मांग की थी। न्यायमूर्ति वीके शाली ने कोई भी आदेश देने से इंकार कर दिया क्योंकि कि रपाल कोआॅपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सकी जिसमें संकेत दिया गया हो कि यहां आईपी एक्सटेंशन में सवालों के घेरे में आई जमीन उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवंटित की थी। सोसाइटी ने अपने आवेदन में डीडीए द्बारा एक अन्य मामले में दायर हलफनामे पर भरोसा किया जिसमें प्राधिकरण ने कथित तौर पर कहा था कि सवालों के घेरे में आई जमीन हाउसिंग सोसाइटी को सौंपी गई है।