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- \"अनधिकृत काॅलोनियां नियमित कर भवन निर्माण उपनियम बनाए जाएं\'
\"अनधिकृत काॅलोनियां नियमित कर भवन निर्माण उपनियम बनाए जाएं\'
\\\"अनधिकृत काॅलोनियां नियमित कर भवन निर्माण उपनियम बनाए जाएं\\\'
नई दिल्ली | दिल्लीभाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली कानून (स्पेशल प्रॉवीजन) एक्ट 2011 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 करने की मांग की है। इस एक्ट के 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त होने के कारण दिल्ली के दो लाख अनियमित निर्माणों पर कोर्ट की तलवार लटक गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस संदर्भ में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर फरवरी 2007 से अब तक बने लाखों मकानों अथवा व्यवसायिक केन्द्रों पर भी लटकती तलवार की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने दिसम्बर 2014 तक बनी और बसी सभी कालोनियों और पुरानी दिल्ली की संपत्तियों को भी दिल्ली कानून (स्पेशल प्रॉवीजन) एक्ट 2011 की परिधि में लाने की मांग की है। उपाध्याय ने कहा है कि दिल्ली में 2010-11 में चले सीलिंग विरोधी आंदोलन को शांत करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक्ट तो ला दिया था पर दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में या पुरानी दिल्ली सहित दिल्ली की किसी अन्य कालोनी में लोगों को भवन निर्माण के लिए कोई नया कानून नहीं दिया। जिससे लोग अवैध निर्माण के माध्यम से अपने मकान, दुकान बनाने को मजबूर रहे। कहीं रिश्वत दे पाने की मजबूरी के कारण तो कहीं कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण लाखों परिवारों के मकान दिल्ली नगर निगमों द्वारा अवैध निर्माण के लिए चिन्हित कर लिये गए हैं।