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परेड पर करोड़ों खर्च कर सकते हो, किसानों के लिए मुआवजा नहीं

6 वर्ष पहले
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नई दिल्ली| किसानोंको मुआवजा देने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘आप गणतंत्र दिवस की परेड में 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, पर जब किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो कोर्ट में चले आते हैं।’ कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने किसानों को जितना मुआवजा देने का आदेश दिया है, वही दिया जाए। रक्षा मंत्रालय ने पंजाब के कैंट इलाके में अधिग्रहीत की जमीन पर किसानों को मुआवजा देने से बचने के लिए याचिका लगाई थी।





कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों की फंक्शनिंग के लिए भी पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के केंद्र के रवैये पर भी नाखुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा, ‘यदि सरकार ट्रिब्यूनलों के लिए जगह ही नहीं दे सकती तो फिर ऐसे ट्रिब्यूनल बनाती ही क्यों है? दत्तू ने कहा, मुझे अफसोस होता है कि आप जजों को कॉमनवेल्थ गांवों में भेज रहे हैं। उन्हें अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? आपको ट्रिब्यूनल बनाने से पहले उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना चाहिए।’ दत्तू ने यह टिप्पणी एक रिटायर्ड जज के केस का हवाला देते हुए की, जिन्हें एक ट्रिब्यूनल का प्रमुख तो बना दिया गया, पर जगह नहीं दी गई।