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रक्षा सचिव थे सिर्फ इसलिए सीएजी बनने पर रोक नहीं

6 वर्ष पहले
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एसके शर्मा की नियुक्ति पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

एजेंसी| नई दिल्ली

सुप्रीमकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए शशिकांत शर्मा को लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक (सीएजी) नियुक्त करने पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। 61 साल के शर्मा बिहार कैडर के आईएएस हैं और रक्षा सचिव रह चुके हैं।

शर्मा की नियुक्ति पर कुछ पूर्व नौकरशाहों ने आपत्ति जताई थी। उनकी दलील थी कि शर्मा ने कई रक्षा सौदों में लेन-देन कराया है। संभव है कि ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए हितों का टकराव हो। कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि ‘ऐसी किसी परिस्थिति में विभाग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी जांच कर सकता है। शर्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं है, फिर इन्हें सीएजी बनने से क्यों रोका जाए’? न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ‘कोर्ट संवैधानिक प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता। याचिका आधारहीन है।’ इससे पहले हाईकोर्ट ने भी शर्मा की नियुक्ति को वैध बताया था। याचिका पूर्व चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी और आठ अन्य ने लगाई थी।