हत्या मामले में युवक को उम्रकैद
नई दिल्ली। दिल्लीकी एक अदालत ने 26 वर्षीय युवक को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा है कि इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सविता राव ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पश्चिम दिल्ली निवासी करन को इस मामले में कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने करन पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जिसने पांच अन्य लड़कों के साथ मृतक मुकेश और उसके दोस्तों को 2007 में घेर लिया था और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीय गवाही और चाकू के वार से मुकेश के घायल होने पर मौत होने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि जान लेने के इरादे से चोट पहुंचाई गई थी।
या कम से कम यह जानते हुए कि ऐसी चोटों से मौत हो सकती है।’अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था।