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सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण ने कहा- व्हिसल ब्लोअर का नाम नहीं बता सकता

7 वर्ष पहले
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{2जी और काेयला घोटाले के आरोपियों से सीबीआई डायरेक्टर की मुलाकात का मामला

एजेंसी| नई दिल्ली

वकीलप्रशांतभूषण सुप्रीम कोर्ट को उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे जिसने उन्हें रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर लिस्ट दी। सीबीआई डायरेक्टर सिन्हा पर काेयला और 2जी घोटालों के आरोपियों से घर पर मिलने का आरोप है। सिन्हा के घर की विजिटर लिस्ट के आधार पर आरोप लगाने वाले दो संगठनों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में भूषण ही कर रहे हैं। भूषण ने गुरुवार को कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दिया। इसमें कहा, ‘विजिटर लिस्ट उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताने का आग्रह किया है। ऐसे में उसके नाम का खुलासा करना उससे विश्वासघात होगा।’ हलफनामे में सत्येंद्र दुबे, अमित जेठवा जैसे आरटीआई कार्यकर्ताओं का जिक्र किया। और कहा कि इन सभी की हत्याएं तभी हुईं, जब इनके नाम सामने आए। इस मामले में भी कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और कॉमन कॉज नामक संगठनों कोे पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था। कहा था कि वह बंद लिफाफे में उस व्यक्ति का नाम बताए, जिसने उसे सिन्हा की विजिटर लिस्ट उपलब्ध कराई है। इस पर भूषण ने कहा कि सिन्हा ने मीडिया में 2जी घोटाले के आरोपियों से मिलने की बात मानी है। लेकिन अपने हलफनामे में विजिटर लिस्ट में दर्ज 90 प्रतिशत नामाें को फर्जी बताया है। इसकी जांच हो।