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ऑटो और टैक्सी मालिकों को सही पता देने का िनर्देश

7 वर्ष पहले
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ऑटो और टैक्सी मालिकों को सही पता देने का िनर्देश

नई दिल्ली | दिल्लीपरिवहन विभाग ने 3057 ऑटोरिक्शा और टैक्सी मालिकों से कहा कि वे अपना सही आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जिनके पते दिल्ली पुलिस के सत्यापन में सही नहीं पाए गए परिवहन विभाग ने इन वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की सूची भी जारी की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,हमने 3057 टैक्सी और ऑटो मालिकों से कहा है कि विभाग में 15 अक्टूबर तक सही पता पेश करें। अगर उन्होंने इस निर्देश का पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी जिसमें उनका पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है।