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ड्रंकन ड्राइव से सख्ती से निपटने की जरूरत : अदालत

7 वर्ष पहले
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दिल्लीकी एक अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में दोषी करार एक पेशेवर कार चालक को यह कहते हुए कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया कि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बुराई से सख्ती से निपटने की जरूरत है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश इना मल्होत्रा ने कहा,‘शराब पीकर वाहन चलाने की बुराई को सख्ती से निपटने की जरूरत है ताकि सड़कों पर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।’ दोषी के सांस की जांच में उसके शरीर में शराब की भारी मात्रा की मौजूदगी की बात सामने आई।



अदालत ने कहा,‘अपीलकर्ता एक पेशेवर चालक है और ऐसे लोगों को लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना तरीके से वाहन चलाने की इजाजत देना, उसके साथ ही आम लोगों का जीवन भी खतरे में डालना होगा।’