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शिव यादव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

7 वर्ष पहले
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कैब दुष्कर्म मामला : कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज

उबेर की कार्यप्रणाली को परखने में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। दिल्लीपुलिस ने आरोपी कैब चालक शिव कुमार यादव के खिलाफ उत्तरी जिला के बुराड़ी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, सोमवार को दक्षिण-पूर्व जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी किया गया कथित पुलिस वैरिफिकेशन सर्टिफिकेट सामने आया था। इस सर्टिफिकेट में बताया गया था कि शिव यादव के खिलाफ अंबेडकर नगर थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है। सोमवार देर शाम पुलिस ने इस सर्टिफिकेट को जाली घोषित कर दिया। जिसके बाद मंगलवार को शिव कुमार यादव के खिलाफ बुराड़ी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। उत्तरी जिला के डीसीपी मधुर वर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिव यादव के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी स्थानीय पुलिस से मांगी गई है।

पुलिसको मिले आरोपी के कपड़े : दिल्लीपुलिस ने पहले दिन की पूछताछ में आरोपी कैब चालक शिव कुमार यादव की निशानदेही पर उन कपड़ों को जब्त कर लिया है जिन्हें आरोपी ने वारदात के समय पहन रखा था। पुलिस ने उस परफ्यूम को भी बरामद कर लिया है जिससे साक्ष्य मिटाने के मकसद से कार के भीतर छिड़का गया है। पुलिस ने इन कपड़ों को फारेंसिक टीम को सौंप दिया है जिससे कार के भीतर से मिले नमूनों और इन कपड़ों का मिलान कराया जा सके।

उबेरपर मामला दर्ज : उत्तरीदिल्ली के सराय रोहिल्ला थाने में पुलिस ने उबेर कंपनी के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया है। उबेर कंपनी के खिलाफ दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए आईपीसी की धारा 187 और बेवसाइट पर झूठी जानकारी देकर ग्राहकों को गुमराह करने के लिए धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नियमोंकी अनदेखी : रेडियोटैक्सी 2006 के तहत उल्लेखित स्पेशल ड्राइविंग टेस्ट की सुविधा अभी तक सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई है। आईएफटीआरटी के एसपी सिंह के अनुसार रेडियाे टैक्सी 2006 के पेज तीन, आइटम छह के तहत रेडियो टैक्सी ड्राइवर को स्पेशल ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है। बावजूद इसके सरकार की ओर से अभी तक रेडियो टैक्सी ड्राइवरों के लिए इस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।









ड्राइवर के अतीत की जानकारी इस टेस्ट का अहम हिस्सा है। रेडियो टैक्सी कंपनियों को लेकर स्पष्ट नियमों के अभाव में रेडियो टैक्सी ड्राइवर निर्धारित नियमों क