पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • डीएलएफ के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

डीएलएफ के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
देशकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा कंपनी के खिलाफ जारी जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और एन वी रमन्ना की बेंच सीसीआई के अधिकार क्षेत्र को लेकर उठाए गए कानूनी पहलुओं पर सुनवाई 18 फरवरी को करेगी। बेंच बुधवार को गुड़गांव की तीन परियोजनाओं - बेलाइर, मैग्नोलिया और पार्क प्लेस से संबंधित लंबित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, “उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग करार की शर्तों के अनुरूप गुणवत्ता की जांच के लिए अधिकृत है? क्या आयोग के पास करार की शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है?’

गौरतलब है कि सीसीआई ने हाल में डीएलएफ की स्काइकोर्ट और रीगल गार्डंस परियोजनाओं के खिलाफ जांच का आदेश जारी किए हैं।

कंपनी पर दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप है। सीसीआई ने शुरुआती जांच में पाया है कि डीएलएफ ने उचित व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है।