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दिल्ली हाईकोर्ट ने अजय चौटाला की अंतरिम जमानत बढ़ाई

6 वर्ष पहले
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नई दिल्ली| दिल्लीहाईकोर्ट ने बुधवार को अजय चौटाला की अंतरिम जमानत 19 फरवरी तक बढ़ा दी जिन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में अपने पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की विशेष पीठ ने अजय चौटाला की जमानत स्वास्थ्य आधार पर 19 फरवरी तक बढ़ा दी। इनेलो के अध्यक्ष पी चौटाला ने पिछले 11 अक्तूबर को यहां तिहाड़ जेल में समर्पण कर दिया था।

इससे एक दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जुलाई को मामले में चौटाला और उनके बेटे अजय समेत 55 दोषियों की अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखा था।