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हाईकोर्ट ने खारिज की सुनंदा केस में दखल की मांग
नई दिल्ली| दिल्लीहाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दखल से इनकार करते हुए एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका एंटी करप्शन फ्रंट नाम के एनजीओ ने लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि यह पब्लिक नहीं ‘पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ ज्यादा लगती है। मामले में सभी जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं। इसलिए अदालत केस में दखल नहीं देगी। एडीशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने बताया कि पांच सदस्यीय एसआईटी जांच शुरू कर चुकी है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच की जा रही है। याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसी इसे साफ हत्या मान चुकी है।
एक साल बीत चुका है। बावजूद इसके अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए कोर्ट दखल दे। मामले सुनंदा के पति शशि थरूर से भी पूछताछ हो चुकी है।