हादसा पीड़ित को 26 लाख मुआवजा
हादसा पीड़ित को 26 लाख मुआवजा
नई दिल्ली | सड़कहादसे में मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से स्थायी तौर पर विकलांग हुए एक युवक को मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण ने 26 लाख रुपये से अधिक की राशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अरुण तेज गति से लापरवाही से चलाई जा रही एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। केएस मोही की अगुवाई वाले न्यायाधिकरण ने मोटरसाइकिल की बीमाकर्ता ‘ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.’ को आदेश दिया कि वह दिल्ली निवासी अरुण कुमार को 26,46,500 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दे। न्यायाधिकरण ने कहा कि अरुण 100 फीसदी विकलांग हो चुका है और निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है। याचिकाकर्ता को सिर में चोटें आईं। वह विकलांग हो चुका है। उसे पूरे समय देखरेख की जरूरत है।
वह अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। अदालत में न्यायाधिकरण ने कहा कि जिस मोटरसाइकिल के पीछे अरुण बैठा था उसे सुशील कुमार नामक व्यक्ति तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। पीठासीन अधिकारी ने कहा ‘मेरे विचार से बीमा कंपनी बीमित के प्रति जिम्मेदारी के तौर पर क्षतिपूर्ति देने के लिए जवाबदेह है।’