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\"बच्चों को प्रवेश नहीं देने की जांच हो\' नई दिल्ली
\\\"बच्चों को प्रवेश नहीं देने की जांच हो\\\' नई दिल्ली | दिल्लीउच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से एक एनजीओ के इस आरोप की जांच करने के लिए कहा कि आवासीय सबूत नहीं होने के आधार पर स्कूलों में 81 से अधिक बच्चों काे प्रवेश नहीं दिया गया। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की पीठ ने कहा कि वह जांच नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा निदेशालय को जांच करने और दो हफ्तों में उपचारात्मक कदम उठाने के लिए निर्देश देगी। न्यायमूर्ति ने कहा कि शिक्षा निदेशालय इस आरोप पर गौर करेगा। अदालत ने कहा कि छात्र प्रवेश के लिए स्कूल जा सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल इस संबंध में उचित कदम उठाएंगे और सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। अदालत ने यह निर्देश एनजीओ ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया।