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रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से भी पास करा सकते हैं नक्शा
{ प्रॉपर्टी कंवर्जन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया नियमों में संशोधन
भास्करन्यूज | नई दिल्ली
प्रॉपर्टीकंवजर्न के लिए नक्शा पास कराने अथवा निर्माण आदि से संबंधित दस्तावेजों के अभाव में अब आपको डीडीए मुख्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीडीए के नए नियम के तहत रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से पास कराए गए दस्तावेज को मंजूरी मिल जाएगी और इसी आधार पर संपत्ति का कंवर्जन कर दिया जाएगा। हालांकि डीडीए ने यह भी शर्त रखा है कि यदि आर्किटेक्ट द्वारा पास किए गए नक्शे के बाद भी निर्माण में कोई कमी पाई गई तो निर्माण को गिराने के अलावा आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल कर दिया जाएगा।
बता दें कि पिछले दिनों डीडीए ने प्रोपर्टी कंवर्जन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया था। शिविर में आने वाले कुछ लोगों ने नक्शा पास कराने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताई। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेजों में से नक्शा अन्य जरूरी दस्तावेज या तो गल गए अथवा गुम हो जाने की वजह से उपलब्ध नहीं हैं। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए डीडीए ने नया नियम बनाया है। डीडीए प्रवक्ता के मुताबिक प्रोपर्टी से जुड़े दस्तावेजों में से नक्शा, निर्माण इत्यादि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने पर प्रोपर्टी धारक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से पास कराया हुआ दस्तावेज जमा कर सकता है। इस दस्तावेज के आधार पर भी प्रोपर्टी कंवर्जन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि इस कार्य को अंजाम देने से पूर्व प्रोपर्टी से जुड़े अन्य दस्तावेजों की पड़ताल भी डीडीए अपने स्तर पर करेगा। साथ ही प्रोपर्टी पर किसी भी तरह का बकाया होने पर कंवर्जन का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
नया नियम
नएनियम के अनुसार आवेदक यह स्पष्ट करते हुए शपथ पत्र देगा कि उसके पास संस्वीकृत भवन नक्शा(सेंक्शन बिल्डिंग प्लान) उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर वह रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से पास हुए भवन-उप नियमों(बिल्डिंग बॉय लाज) के अनुरूप नक्शे की प्रति पेश करेगा। इसमें बिल्डिंग प्लान में भवन योजना की सभी स्वीकृत नियम (तल क्षेत्रफल अनुपात-एफ आर), अनुमत तलों की संख्या,वास्तविक तलों की संख्या,वास्तविक निर्माण तथा भवन का फोटो शामिल करना होगा। साथ ही बिजली विभाग की ओर से स्थाई कनेक्शन की एक प्रति भ