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97 तेजाब गोदामों पर छापेमारी, 10 पर कार्रवाई
दिल्लीमें तेजाब का व्यापार और महिलाओं पर होते तेजाब हमलों पर रोक के लिए गोदामों पर राजस्व विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया है। निरीक्षण के दौरान 97 गोदामों की जांच की गई।
जांच में 12 गोदामों में तेजाब स्टॉक करने को लेकर नियमों का उल्लंघन पाया गया। राजस्व विभाग के सचिव ज्ञानेश भारती ने बताया कि 10 गोदामों पर कार्रवाई कर 109000 रुपये की राशि वसूल की गई है। विभाग द्वारा तेजाब गोदामों की जांच का अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराने के लिए किया गया है। छापे के दौरान अवैध रूप से तेजाब स्टॉक करने वाले गोदामों की सघन तलाशी ली गई। जिसमें नियमों का उल्ल्घंन करने वाले 12 गोदामों की पहचान हुई। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग लगातार अवैध रूप से तेजाब स्टॉक करने और बेचने पर नियमित निरीक्षण कर रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस तो तेजाब स्टॉक कर सकता है और ही उसे बेच सकता है। साथ ही उसी व्यक्ति को तेजाब बेचा जा सकता है , जिसके पास अपना फोटो वाला पहचान पत्र हो और इसे सरकारी एजेंसी ने जारी किया हो। खरीददार को तेजाब खरीदते समय दुकानदार को तेजाब खरीदने का उद्देश्य भी बताना होगा। दुकानदार को तेजाब के स्टॉक और बिक्री की जानकारी 3 दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस को देनी है। बाद में यह जानकारी इलाके के एसडीएम को देनी है।
ऐसा करने पर दोषी दुकानदार पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आदेशानुसार, 18 साल के कम कोई व्यक्ति तेजाब नहीं खरीद सकता। इसके अलावा प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में तेजाब का गैर-हानिकारक मिश्रण ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जहां तेजाब का इस्तेमाल हो रहा है, वहां के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी या छात्रों को परिसर छोड़ते समय अनिवार्य रूप से चेकिंग करानी है, जिससे लैब से तेजाब का गलत इस्तेमाल हो।