दुष्कर्म आरोपी को जमानत देने से इंकार
दुष्कर्म आरोपी को जमानत देने से इंकार
नई दिल्ली | शादीका झूठा वादा करके महिला से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि कानून का झुकाव पीड़िता की ओर होता है क्योंकि ‘जैविक तौर पर सिर्फ महिला ही असफल यौन संबंधों में पीड़ित होती है।’ अदालत ने पश्चिमोत्तर दिल्ली निवासी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला के साथ यौन संबंध रखने के नतीजों की उसे जानकारी नहीं थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाॅ ने कहा,‘एक बात जिसे समझने की आवश्यकता है वह है कि कानूनी तौर पर पुरुष और महिलाएं दोनों समान हैं। लेकिन इसके बावजूद जैविक तौर असफल यौन संबंधों का नतीजा सिर्फ महिला भुगतती है और पुरुष को नहीं भुगतना पड़ता है और इस कारण से कानून का झुकाव ऐसी महिलाओं की ओर होता है जिन्हें पीड़ित माना जाता है।’
अदालत ने कहा कि आरोपी इतना भोला-भाला नहीं था जितना वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।