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पीएफ लेनदेन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं
एजेंसी | नई दिल्ली प्रोविडेंटफंड (पीएफ) के किसी भी लेनदेन के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं है। श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में सोमवार को यह जानकारी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सवाल में पूछा गया था क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ लेनदेन के लिए आधार कार्ड की जानकारी देने को अनिवार्य बनाया है? उन्होंने बताया कि आधार कार्ड के नामांकन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक से अधिक रजिस्ट्रार का मॉडल अपनाया है। ईपीएफओ ने अपने ऐसे अंशधारक जिनके पास आधार नंबर नहीं है, उनके नामांकन के लिए हाल ही यूआईडीएआई का रजिस्ट्रार बनने का फैसला किया था। ईपीएफओ 4.2 करोड़ यूनिवर्सल पीएफ खाता नंबरों (यूएएन) को अंशधारकों के आधार नंबर के साथ जोड़ना चाहता है। इससे वह अंशधारकों को आधार पर सेवाओं की डिलीवरी में सुधार कर सकेगा।
इसमें पीएफ दावों का ऑनलाइन निपटान भी शामिल है। श्रम मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि अभी तक 22.5 लाख लोगों ने अपना यूनिवर्सल पीएफ खाता एक्टिवेट किया है।