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जीजा की मौत के मामले में साले को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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दिल्लीकी एक अदालत ने अचानक हुए झगड़े में घायल जीजा की मौत के मामले में 20 साल के युवक की हत्या के आरोप को हलका करते हुए गैर इरादतन हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि इस युवक को कठोर सजा देने से उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ ने बिहार के रहने वाले शशिभूषण सिंह को भादंसं के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सिंह पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर जुर्माना अदा किया जाता है तो 25 हजार रुपए पीड़ित हरेंद्र की प|ी प्रियंका को दिए जाएं जो दोषी की बहन भी है। अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप हल्के करते हुए सिंह को गैरइरादतन हत्या के अपराध का दोषी ठहराया।





अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पिछले वर्ष यहां अमन विहार में हुई घटना सुनियोजित तरीके से की गई या आरोपी हथियार से लैस होकर आया था।