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अप्रैल तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू करें राज्य

7 वर्ष पहले
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{केंद्र ने दी चेतावनी, वर्ना रोक दी जाएगी सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति

एजेंसी| नई दिल्ली

केंद्रसरकारने गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश जैसे 25 राज्यों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे खाद्य कानून का क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों के लिए सब्सिडी-युक्त अनाज की आपूर्ति 5 अप्रैल से रोक दी जाएगी।

संसद में पिछले साल सितंबर में खाद्य कानून पारित हुआ। इसे अभी केवल 11 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। शेष 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इस कानून को अब तक लागू नहीं किया गया है।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य कानून तेजी से क्रियान्वित करने को कहा है। हमने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे अप्रैल समय-सीमा का पालन करने में विफल रहते हैं तो केंद्र उन्हें सब्सिडी-युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति करना बंद कर देगा।

पासवान इन 25 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून लागू नहीं करने वाले राज्यों को एपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न वितरण के लिए केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पीडीएस अनाज खरीदना होगा। खाद्य कानून को क्रियान्वित करने के लिए समय-सीमा अगले साल 4 अप्रैल तक दो बार बढ़ाई जा चुकी है। कानून के तहत देश की दो तिहाई आबादी को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज 1-3 रुपए किलो के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना है।





सूत्रों ने कहा कि नए कानून के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है, इसीलिए सरकार ने यह चेतावनी जारी की है।