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लोकपाल कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
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एजेंसी|नई दिल्ली. केंद्रीयकैबिनेट ने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकपाल की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में शामिल किए जाने संबंधी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। लेकिन मौजूदा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। इस संशोधन के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे चयन समिति में शामिल कर लिए जाएंगे।
पांचअतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनेंगे : कैबिनेटने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पांच नए पद बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये पद पंजाब और हरियाणा, पटना, झारखंड, कर्नाटक और गुजरात हाईकोर्ट के लिए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने छह नए कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। ये चंडीगढ़, बेंगलुरू, एर्नाकुलम, देहरादून, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में होंगे।