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दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर रोक जारी

7 वर्ष पहले
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मुंबई बम धमाका मामला

नई दिल्ली | सुप्रीमकोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब रज्जाक मेमन की फांसी पर रोक जारी रखी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर इस मसले पर जवाब मांगा। जस्टिस अनिल आर. दवे, जे. चेलमेश्वर और कुरियन जोसेफ की बेंच ने खुली अदालत में मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उसकी फांसी पर रोक जारी रहेगी। बेंच ने महाराष्ट्र सरकार, सीबीआई और एसटीएफ से 28 जनवरी तक जवाब मांगा है। याकूब ने अपनी याचिका में फांसी की सजा निरस्त करने की मांग की है।



उसने दलील दी है कि वह करीब 19 साल से जेल में है। यह उम्रकैद की सजा के बराबर है। ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती। क्योंकि इससे सजा दोहरी हो जाएगी। एक अपराध के लिए दो सजा नहीं हो सकती।