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परिजनों को 20 लाख से अधिक का मुआवजा

7 वर्ष पहले
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परिजनों को 20 लाख से अधिक का मुआवजा

नई दिल्ली | मोटरदुर्घटना दावा निबटारा न्यायाधिकरण ने लापरवाही से चलाए जा रहे कूड़ा उठाने वाले एक ट्रक की चपेट में आकर सड़क हादसे में मारे गए 33 वर्षीय रेहड़ी वाले के परिजन को 20 लाख रुपए से अधिक के मुआवजे का फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में शामिल ट्रक का बीमा करने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि जुलाई 2013 में दक्षिण दिल्ली में हादसे में मारे गए बिहार के रहने वाले गोपाल महतो की प|ी, पांच बच्चे और पिता को मुआवजे के तौर पर 20 लाख 14 हजार 149 रुपए दिए जाएं। एमएसीटी प्रमुख संजीव कुमार सिंह ने कहा,‘याचिकाकर्ताओं द्बारा दायर सभी दस्तावेजों प्राथमिकी, संबंधित वाहन की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट आदि पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या एक चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था।’





न्यायाधिकरण ने कहा,‘बीमा कंपनी का दायित्व अन्य प्रतिवादियों के साथ संयुक्त रूप से है। इसी के अनुसार, उसे 30 दिन के भीतर यह राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।’