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सिख महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करना व्यावहारिक नहीं : अदालत
सिख महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करना व्यावहारिक नहीं : अदालत
नई दिल्ली | दिल्लीहाईकोर्ट ने उन जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें दोपहिया वाहनों को चलाते या पीछे की सीट पर बैठने के वक्त हेलमेट पहनने से सिख महिलाओं को छूट देने वाली दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने यह भी कहा कि सिख महिलाओं को इस दायरे से बाहर करने का दिल्ली सरकार का फैसला मोटर वाहन कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करके सोच समझकर किया गया। एक जनहित याचिका में कहा गया था कि सरकार के परिवहन विभाग की 28 अगस्त को जारी अधिसूचना ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है।