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रिटायरमेंट के दो साल बाद तक जजों को नहीं लेना चाहिए कोई पद : लोढ़ा
सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कहा है कि जजों को रिटायरमेंट के दो साल तक कोई पद नहीं लेना चाहिए। वे खुद शनिवार को रिटायर हो रहे हैं।
जस्टिस लाेढ़ा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल से संतुष्टि जताई। रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल या कोई और पद स्वीकारने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, ‘यह अपनी-अपनी पसंद का मामला है। मेरा मानना है कि चीफ जस्टिस या जज को पद छोड़ने के बाद कोई भी संवैधानिक या अन्य पद नहीं स्वीकारना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो पद छोड़ने के कम से कम दो साल बाद करना चाहिए।’
उन्होंने एक मैगजीन से बातचीत में कहा कि कई ट्रिब्यूनल और कमीशन में जजों की अध्यक्षता का प्रावधान रखा गया है। लेकिन ऐसे नियमों को बदलने की जरूरत है।